किसानों के प्रदर्शन की वजह से बाधित राजमार्ग खोलने की मांग वाली याचिका खारिज
पीठ ने पंजाब में याचिकाकर्ता गौरव लूथरा से कहा कि हम पहले ही व्यापक मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। केवल आपको ही समाज की फिक्र नहीं है। बार-बार याचिकाएं दायर मत कीजिए।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में पंजाब में उन राजमार्गों से अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र और अन्य प्राधिकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। इन राजमार्गों पर किसान विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि मामला पहले ही अदालत में विचाराधीन है। वह एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती।
पीठ ने पंजाब में याचिकाकर्ता गौरव लूथरा से कहा कि हम पहले ही व्यापक मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। केवल आपको ही समाज की फिक्र नहीं है। बार-बार याचिकाएं दायर मत कीजिए। कुछ लोग प्रचार के लिए याचिका दाखिल करते हैं और कुछ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा करते हैं। अदालत ने याचिका को लंबित मामले के साथ जोड़ने के लूथरा के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।
याचिका में कोर्ट से केंद्र और अन्य जिम्मेदारों को पंजाब में किसानों के प्रदर्शन की वजह से अवरुद्ध राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को तुरंत खोलने का निर्देश दिए जाने की अपील की गई है। दरअसल, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले दिल्ली कूच को सुरक्षाबलों की ओर से रोके जाने के बाद किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।
पंजाब निवासी एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि किसानों और किसान संगठनों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। इसके बाद उन्होंने पंजाब में पूरे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध कर दिया है। ऐसे में किसानों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश दिया जाए कि आंदोलनकारी किसानों की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध न किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वे आपात चिकित्सा स्थिति में समय समय पर अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि पूरे पंजाब राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर एंबुलेंस को भी रोका जा रहा है।
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