कलेक्टर द्वारा फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण करने के दिये आवश्यक निर्देश

गुना (आरएनआई) जिले में भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एप्रीस्टैंक योजना के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने की कार्यवाही के लिये निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमिस्वामी को एक यूनिक आईडी भारत सरकार द्वारा जनरेट कर प्रदान किया जा रहा है। जिससे कृषकों को आसानी से केसीसी ऋण कम्प्यूटरीकृत फार्मर प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सके और हितग्राहीमूलक योजनाओं हेतु लक्ष्य निर्धारण एवं कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से सत्यापन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। मार्च 2025 के उपरांत पीएमकिसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मर आईडी अनिवार्य होगा।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त तहसीलदारों जिला गुना को आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि युद्धस्तर पर समस्त पीएमकिसान हितग्राहियों हेतु फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही की जाये।
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