कलेक्टर द्वारा जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
तेजाब (एसिड) के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उसके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से लगाया गया प्रतिबंध
गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा- 163 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संपूर्ण गुना जिले में पशु-पक्षियों एवं मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये गुना जिले की राजस्व सीमान्तर्गत तेजाब (एसिड) के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उसका उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी किये हैं ।
जारी आदेशनुसार दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से संज्ञान में आया है कि जिले में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये एसिड (तेजाब)/ क्षयकारी पदार्थों का भण्डारण एवं बिना क्रेता की जानकारी संधारित किये अनियंत्रित तरीके से एसिड का विक्रय भी किया जा रहा है। तेजाब (एसिड) बिना लायसेंस विक्रय करने पर आमजन एवं कम उम्र के बच्चों द्वारा बिना किसी की देख-रेख के क्रय कर उपयोग किया जाता है। तेजाब (एसिड) बिना लायसेंस विक्रय करने पर अंकुश लगाने तथा मानव एवं पशु-पक्षियों के जन- जीवन एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए इसके विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एंव उसके उपयोग पर तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश संहिता की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया जा रहा है, पुलिस अधीक्षक गुना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना एवं समस्त नगर पालिका अधिकारी को आदेशित किया गया है यदि कोई व्यक्ति/दुकानदार/भण्डारणकर्ता/विनिर्माणकर्ता इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधियों के अन्तर्गत प्रावधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा दिनांक 15 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
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