कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति का आयोजन
मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तावित दरों के संबंध में आमजनों से 05 मार्च तक सुझाव आमंत्रित
गुना (आरएनआई) कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस की अध्यक्षता में गुरूवार दिनांक 29 फरवरी 2024 को जिला मूल्यांकन समिति, गुना की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में "मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाए जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2018" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गुना जिले की अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गयी।
जिला पंजीयक ने बताया कि बैठक में उप जिला मूल्यांकन समितियों यथा गुना, आरोन, राघौगढ़ एवं चांचौड़ा से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाकर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अंतिम प्रस्ताव तैयार कर आम जनता से सुझाव प्राप्त करने एवं आम जनता के अवलोकन के लिए एन.आई.सी. जिला गुना की वेबसाईट guna.nic.in पर एवं जिला पंजीयक कार्यालय, गुना एवं संबंधित समस्त पंजीयन कार्यालयों में उपलब्ध है। जो भी आमजन उक्त गाईड लाईन का अवलोकन कर एवं दरों के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहते है वह अपने सुझाव 5 मार्च 2024, शाम 5 बजे तक कलेक्टर कार्यालय, कार्यालय जिला पंजीयक गुना एवं सभी उप पंजीयक कार्यालय जिला गुना में प्रस्तुत कर सकते है।
जिला मूल्यांकन समिति गुना की बैठक में आगामी गाइडलाईन वर्ष 2024-25 हेतु उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित दरों पर विस्तृत चर्चा एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की गाइडलाईन दरों की विसंगतियों को दूर करने पर विचार विमर्श हुआ। कलेक्टर/ अध्यक्ष श्री अमनबीर सिंह बैंस द्वारा जिला मूल्यांकन समिति गुना द्वारा जिला पंजीयक को निर्देश दिये गये कि आमजन से विधिवत सुझाव आमंत्रित कर गाइडलाईन वर्ष 2024-25 के प्रस्ताव को अंतिम रूप दें।
जिला पंजीयक गुना गोवर्धन प्रसाद द्वारा बताया गया कि उप-जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तावित दरों के संबंध में आमजन 05 मार्च 2024 सायं 05 बजे तक अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर विचार करते हुये जिले का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाकर अंतिम अनुमोदन हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल को प्रेषित किया जायेगा । इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले की अचल संपत्तियों की दरों में वृद्धि संभावित है।
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के अतिरिक्त भार से बचने के लिए आमजन मार्च 2024 तक अपनी रजिस्ट्री कराकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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