कर्मचारियों-शिक्षकों का जल्द होगा मानदेय का भुगतान

Feb 24, 2023 - 18:45
Feb 24, 2023 - 20:45
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भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी है, वही दूसरी तरफ नवीन संवर्ग के शिक्षकों को सातवें वेतनमान एरियर के भुगतान की अंतिम चेतावनी दी है।इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने अलग अलग आदेश जारी किए है, दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में अध्यापन के लिए नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। इसके लिए 3 अलग अलग आवंटन आदेश (830 से 835 तक) जारी किए गए हैं।इसमें कहा गया है कि संचालनालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आहरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। नियम विरुद्ध भुगतान होने की स्थिति में अथवा बंटन लेफ्ट होने की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारी एवं लेखापाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वही लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नवीन संवर्ग के शिक्षकों को सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक DPI को चेतावनी दी गई है। वही एरियर की राशि का भुगतान रोकने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है।

संचालनालय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र में लिखा है कि, नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक) को सातवें वेतनमान का भुगतान 01.10.2019 अक्टूबर पेड नम्बर 2019 से नगद तथा दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 3009-2019 तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान पाच किस्तों, प्रथम किस्त 2020-21 द्वितीय किस्त 2021-22, तृतीय किस्त 2022-23 चतुर्थ किस्त 2023-24 एवं पंचम किस्त 2024-25 में किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। दिनांक 8 2022 को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट समीक्षा के दौरान नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग को तृतीय किस्त का भुगतान शत प्रतिशत किये जाने संबंधित प्रमाण पत्र समस्य संभागीय संयुक्त संचालकों से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

संचालनालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में 7वें वेतनमान की एरियर राशि भुगतान नहीं किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है, की जानकारी तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें एवं अंतिम अवसर के तौर पर दिनांक 5 मार्च 2023 तक का सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान शत प्रतिशत कर भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र संयुक्त संचालक द्वारा प्रस्तुत कर बजट शाखा ई-मेल budget-dpi@mp.gov.in और स्कूल शिक्षा विभाग का whatsaap Group “Divisional” पर दिनांक 06.03.2023 तक भेजा जाना सुनिश्चित करें। जबकी 24 नवम्बर 2022 के द्वारा वेतनमान तृतीय किस्त का भुगतान शत प्रतिशत दिनांक 30.11.2022 तक किये जाने के लिए संभागीय सं संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी किये जाने के निर्देश थे।

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