एसडीएम गुना द्वारा कॉलोनाइजर को जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र
गुना (आरएनआई) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना दिनेश सावले द्वारा द्वारा तहसीलदार गुना ग्रामीण से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कॉलोनाइजर को कारण बाताओं सूचना पत्र जारी किये गये हैं ।
जारी आदेशानुसार ग्राम बरखेडा गिर्द में सुखवती पत्नि लीलाधर तेकाम निवासी नारिया पिछोर जिला शिवपुरी भायला पुत्र नाला बारेला निवासी सनावनी तहसील बमोरी द्वारा ग्रामीण तहसील में अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। कॉलोनी निर्माण के संबंध में वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त नहीं की गई है। उक्त कृत्य म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन है।
अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया हैं कि उक्त कॉलोनाइजर अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी का कार्य तत्काल रोकें तथा न्यायालय में अपना जवाब प्रकरण में नियत दिनांक 26 फरवरी 2024 को जबाब प्रस्तुत करें, अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
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