इन देशों में महिलाओं को चैट पर दिल वाली इमोजी भेजना बना अपराध होगी दो से पांच साल की जेल
खाड़ी के दो इस्लामिक देश कुवैत और सऊदी अरब में अब किसी महिला को हार्ट इमोजी भेजना मुश्किल में डाल सकता है। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि जो लोग महिलाओं को हार्ट इमोजी भेजते हैं। उन्हें अब दो साल तक जेल की सजा हो सकती है।
आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ बात करते समय अक्सर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए इमोजी का सहारा लेते हैं। चैट के दौरान इमोजी के जरिये अपनी बात कहना आम हो गया है। कुछ लोग मुस्कुराने तो कुछ दुखी होने की इमोजी भेजकर सामने वाले को बताते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो प्यार या स्नेह जताने के लिए हार्ट यानी दिल वाली इमोजी सेंड करते हैं। लेकिन, अब ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आ सकता है और इसके लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
खाड़ी के दो इस्लामिक देश कुवैत और सऊदी अरब में अब किसी महिला को हार्ट इमोजी भेजना मुश्किल में डाल सकता है। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि जो लोग महिलाओं को हार्ट इमोजी भेजते हैं, उन्हें अब दो साल तक जेल की सजा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप पर महिला या लड़की को दिल वाली इमोजी भेजना अपराध माना जाएगा। इसे अय्याशी के लिए उकसाने के तौर पर देखा जाएगा।
कुवैत के एक वकील हाया अल सालाही ने कहा है कि जो लोग इस कानून को तोड़ेंगे और दोषी पाए जाएंगे, उन्हें दो साल जेल की सजा काटनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर 2000 कुवैती दिनार (करीब 5.38 लाख रुपये) का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सऊदी अरब में अगर किसी को हार्ट इमोजी सेंड करते पकड़ा जाता है, तो उसे दो से पांच साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा दोषी व्यक्ति को एक लाख सऊदी रियाल (22 लाख रुपये) का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हालांकि, आपको घबराना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नियम सिर्फ कुवैत और सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए ही है।
सऊदी साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स ने कहा है कि व्हाट्सएप पर किसी भी लड़की या महिला को हार्ट इमोजी भेजना उत्पीड़न माना जाएगा। सऊदी के एंटी-फ्रॉड एसोसिएशन के सदस्य अल मोताज कुटबी ने कहा, अगर पीड़िता ऑनलाइन बातचीत के दौरान इस्तेमाल किए गए इमोजी या तस्वीरों को लेकर मुकदमा दायर करती है, तो उसे भेजने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है। सऊदी अरब में अगर कोई बार-बार ये अपराध करता है, तो पांच साल सजा जबकि जुर्माना 66 लाख रुपये तक बढ़ सकता है।
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