चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के मामले में अदालत में पेश हुए देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2014 के अपने चुनावी हलफनामे में कथित रूप से आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई के अनुरोध वाली एक याचिका के सिलसिले में शनिवार को नागपुर की एक अदालत में पेश हुए। उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया।
नागपुर, 15 अप्रैल 2023, (आरएनआई)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2014 के अपने चुनावी हलफनामे में कथित रूप से आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई के अनुरोध वाली एक याचिका के सिलसिले में शनिवार को नागपुर की एक अदालत में पेश हुए। उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया।
फडणवीस का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रावधान के तहत लिखित प्रारूप में दर्ज किया गया। इस प्रावधान के तहत अदालत शिकायतकर्ता के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के समक्ष प्रश्न रखती है।
फडणवीस अपने वकील के साथ दोपहर 12 बजे दीवानी न्यायाधीश वी ए देशमुख के समक्ष पेश हुए और उन्हें 35 पन्ने दिये गये, जिनमें 110 प्रश्न अंकित थे।
फडणवीस ने अपने वकीलों के साथ चर्चा के बाद हर प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखा।
बाद में उनके वकील ने संवाददाताओं से कहा कि शिकायत में लगाये गये सभी आरोपों से उनके मुवक्किल ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि फडवणीस ने कहा कि उन्होंने कोई ‘अपराध या गड़बड़ी’ नहीं की है।
फडणवीस करीब डेढ़ घंटे बाद अदालत से चले गये। अदालत ने छह मई को अंतिम दलीलें सुनने का फैसला किया।
वकील सतीश उइके ने फडणवीस के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया है। उनका आरोप है कि 1996 और 1998 में भाजपा नेता फडणवीस के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं जालसाजी के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी हलफनामे में इस जानकारी का खुलासा नहीं किया।
उइके फिलहाल जेल में हैं। उन्हें धनशोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
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