आंध्र प्रदेश और झारखंड समेत 11 राज्यों ने शुरू नहीं किया RTI पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
पिछले साल 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को तीन महीने के भीतर आरटीआई वेबसाइट शुरू करने के निर्देश दिए थे।
नई दिल्ली (आरएनआई) देश में आंध्र प्रदेश और झारखंड समेत 11 राज्यों ने अब तक सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल शुरू नहीं किया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब तलब किया है। पिछले साल 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को तीन महीने के भीतर आरटीआई वेबसाइट शुरू करने के निर्देश दिए थे।
मामले में याचिकाकर्ता अनुज नाकाडे की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ को वकील ने बताया कि 11 राज्यों ने अपनी आरटीआई वेबसाइट अब तक नहीं शुरू की है। कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश ने अदालत के फैसले का पालन नहीं किया है।
कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में आरटीआई पोर्टल स्थापित किए गए हैं, वे पोर्टल भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत पहुंच के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा कि पोर्टल शुरू न करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी करें। सभी सरकारें 21 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करें। सीजेआई ने फैसले में कहा कि शीर्ष अदालत ने आरटीआई आवेदनों के लिए एक पोर्टल भी स्थापित किया है। इससे पहले शीर्ष अदालत से संबंधित आरटीआई आवेदन केवल डाक के माध्यम से दायर किए जा रहे थे।
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