असली नोटों के साथ थमा दिए नकली नोट, दुकानदार एटीएम पर जमा करने पहुंचा तो फंसे नोट

पीडि़त और एसबीआई टीम की शिकायत पर दो पर मधुसूदनगढ़ थाने में हुआ मामला दर्ज। 

Nov 28, 2024 - 14:38
Nov 28, 2024 - 14:39
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गुना (आरएनआई) मधुसूदनगढ़ में नकली नोटों के जरिए धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक ऑनलाइन दुकान के संचालक को असली नोटों के साथ नकली नोट मिलाकर 35,000 रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार घटना 20 अप्रैल 2024 की है। पीडि़त रवि विश्वकर्मा, जो मधुसूदनगढ़ में बांके बिहारी मंदिर के पास एक ऑनलाइन दुकान चलाते हैं, ने बताया कि उस दिन करीब 5:25 बजे उनकी दुकान पर एक अज्ञात व्यक्ति आया। उसने कहा कि उसे अर्जेंट पैसे भेजने हैं क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार गुना अस्पताल में भर्ती है। उसने रवि को 35,000 रुपये नकद दिए, जो सभी 200-200 रुपये के नोट थे। उस व्यक्ति ने एक मोबाइल नंबर (7869167487) दिया और रवि से उस पर पैसे भेजने का बोला। रवि ने पहले एक रुपये का ट्रांजेक्शन करके नंबर की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने फोन पे के जरिए दिए गए नंबर पर पूरे 35,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। नकली नोटों का पता कैसे चला?

रवि ने उक्त राशि को अपने बैंक खाते में जमा कराने के लिए एटीएम का उपयोग किया। लेकिन एटीएम मशीन में जमा प्रक्रिया के दौरान 17,000 रुपये के 200-200 रुपये के 85 नोट मशीन में फंस गए। मशीन से पैसे नहीं निकलने पर रवि ने बैंक शाखा में आवेदन देकर इस समस्या की जानकारी दी। 22 अप्रैल 24 को बैंक कर्मचारियों ने बताया कि जो नोट मशीन में फंसे थे, वे सभी नकली हैं।

पुलिस की जांच और खुलासा
थाना प्रभारी संदीप यादव ने बताया कि मामले की जांच के दौरान पीडि़त रवि और हरी सिंह अहिरवार नामक व्यक्ति से पूछताछ की गई। हरी सिंह ने बयान दिया कि 20 अप्रैल को एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी दुकान पर आकर उसका मोबाइल नंबर लिया और थोड़ी देर बाद फोन पे के जरिए 35,000 रुपये भेजे। उसने 25,000 रुपये अपनी दुकान से और 10,000 रुपये राधा ऑनलाइन दुकान से निकालकर अज्ञात व्यक्ति को दिए। पुलिस ने पीएसटीएन डेटा और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पाया कि दो अज्ञात व्यक्ति, जिनमें से एक रवि की दुकान पर और दूसरा गुना में मौजूद था, एक-दूसरे से संपर्क में थे। उन्होंने योजना बनाकर असली और नकली नोटों को मिलाकर धोखाधड़ी की।

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 489बी, 489ई, 420, और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले में पुलिस ने व्यापारियों और आम जनता से अपील की है कि नकद लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।


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