असम के हिरासत केंद्रों से 17 विदेशी नागरिकों की रिहाई के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने असम के हिरासत केंद्रों में बंद 17 विदेशी नागरिकों की रिहाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को असम के हिरासत केंद्रों में रखे गए 17 विदेशी नागरिकों को रिहा करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि विदेशी नागरिकों के खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि असम में 17 विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखा गया है। पीठ ने कहा कि भारत को जल्द से जल्द 17 विदेशी नागरिकों को रिहा करने के लिए कदम उठाने चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई विदेशी नागरिक वर्षों से हिरासत केंद्रों में बंद हैं और उनकी हालत खराब हो रही है। अदालत ने अप्रैल में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से दो वर्ष से हिरासत में लिए गए विदेशियों के बारे में जानकारी देने को कहा था। उस दौरान पीठ ने प्राधिकरण को हिरासत केंद्रों में जाने और विदेशी नागरिकों को दी जाने वाले सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए एक टीम का गठन करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में उन विदेशी नागरिकों को रिहा करने की मांग की गई थी, जो दो वर्षों से अधिक समय से असम के हिरासत केंद्रों में बंद हैं।
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