अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की सूचना बिना किसी भय के टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सप नम्बर 9454466019 पर दें :- जिलाधिकारी
हरदोई (आरएनआई)-जिलाधिकारी/जिला मजिस्टेªट मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि निकट भविष्य में क्रिसमस एवं नववर्ष-2023 है, त्योहारों मे मदिरा की मांग बढ जाती है। अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी एवं बिक्री तथा अवैध स्प्रिट/अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे 01 दिसम्बर 2022 से 05 जनवरी 2023 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी एवं बिक्री पर रोक लगाने तथा जनपद का निर्धारित राजस्व लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करने हेतु आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है जिसमें टीम संख्या 01 में प्रशासन की ओर से नगर मजिस्टेªट, आबकारी से आबकारी निरीक्षक सदर एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस से क्षेत्राधिकारी सदर/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे। इसी प्रकार टीम संख्या 02 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी सदर/तहसीलदार सदर, आबकारी से निरीक्षक आबकारी सदर एवं समस्त स्टाफ, पुलिस से क्षेत्राधिकारी सदर/सम्बन्धित थानाध्यक्ष, टीम संख्या 03 मे प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी शाहाबाद/तहसीलदार शाहाबाद, आबकारी से आबकारी निरीक्षक शाहाबाद एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस से क्षेत्राधिकारी शाहाबाद/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे। टीम संख्या 04 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी सण्डीला/तहसीलदार सण्डीला, आबकारी से आबकारी निरीक्षक सण्डीला एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस से क्षेत्राधिकारी सण्डीला/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे। टीम संख्या 05 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी बिलग्राम/तहसीलदार बिलग्राम, आबकारी की ओर से आबकारी निरीक्षक बिलग्राम एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस से क्षेत्राधिकारी बिलग्राम/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य है तथा टीम संख्या 06 में प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी सवायजपुर/तहसीलदार सवायजपुर, आबकारी से आबकारी निरीक्षक सवायजपुर एवं समस्त स्टाफ तथा पुलिस से क्षेत्राधिकारी सवायजपुर/सम्बन्धित थानाध्यक्ष टीम के सदस्य होगे।
उन्होने बताया है कि अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं/तस्करों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार गैंगेस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। संदिग्ध वाहनों की सघनता एवं सूक्ष्मता से चेंकिंग करायी जाये। अवैध मदिरा के संदिग्ध स्थानों/अड्डो पर छापेमारी की कार्यवाही अवश्य की जाये। पकड़े गये अभियोगो में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ साथ आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में भी एफआईआर दर्ज करायी जाये। आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण चेक लिस्ट के अनुसार किया जाये तथा दुकान पर स्थित स्टाक के बार कोड व क्यू0आर0 कोड की सूक्ष्मता एवं सर्तकता से जॉच की जाये। देशी/विदेशी मदिरा/बीयर एवं मॉडल शॉप की फुटकर बिक्री की दुकानों पर ओवर रेट के सम्बन्ध में रैण्डम टेस्ट परचेज स्वयं, आबकारी एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा करायी जाये। दुकानो पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा के सुचारू रूप से निरन्तर क्रियाशील होने की स्थिति सुनिश्चित की जाये। एफ0एल-16/17 एवं एफ0एल0-39, 40 व 41 अनुज्ञापनों तथा पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाये। अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब के जहरीली होने के सन्दर्भ मे व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाये। प्रदेश स्तर पर संचालित टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सप नम्बर 9454466019 पर आम जनता बिना किसी भय के इन नम्बरों पर अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री की सूचना दी जा सकती है। क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर रेस्टोरेन्ट एवं होटलों में पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमे बिना लाईसेंस के मदिरा परोसे जाने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। इसलिए जनपद में संचालित होटल एवं रेस्टोरेन्ट मे आयोजित होने वाली पार्टियों पर विशेष निगरानी रखी जाये।
उन्होने बताया है कि सभी टीमें प्रत्येक दिवस दबिश करेंगी। प्रभावी प्रवर्तन कार्य हेतु गठित टीमें सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), राज्य कर अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से भी समन्वय स्थापित करते हुए प्रवर्तन कार्य में यथावश्यक सहयोग प्राप्त करेंगे। सभी टीमे पूर्ण मनोयोग से सम्बन्धित थाने के पुलिस बल का सहयोग लेते हुए विशेष प्रवर्तन कार्य करना सुनिश्चित करे।
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