अवैध रूप से अनाधिकृत आवासीय कालोनी विकसित करने पर कालोनाइजर्स के विरुद्ध पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के दिए गए निर्देश
नपा गुना सम्बंधित के खिलाफ तीन दिवस में एफआईआर. कराकर दें सूचना।
गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा अवैध कालोनाइजर्स के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने की कार्यवाही सतत जारी है। इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा तीन अलग-अलग आदेश जारी कालोनाइजर्स के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
अवैध रूप से अनाधिकृत आवासीय कालोनी विकसित करने पर अनावेदकगण किशनलाल आचार्य, लोकेन्द्र सिंह परमार, दीपक रघुवंशी, मोहनलाल आचार्य, मनीष आचार्य के विरुद्ध पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के दिए गए निर्देश.
इसी क्रम में किशनलाल पुत्र स्व. जेठमल आचार्य वगैरह निवासी नेहरू नगर जैन टावर के पास भोपाल, लोकेन्द्र सिंह पुत्र महाराज सिंह परमार निवासी फतेहपुर रोड शिवपुरी जिला शिवपुरी, दीपक पुत्र सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी निवासी दलवी कालोनी तहसील गुना, मनीष पुत्र विष्णुप्रसाद आचार्य तथा मोहनलाल पुत्र स्व. जेठमल आचार्य निवासी साले की कोठी बीकानेर राजस्थान द्वारा उनके स्वामित्व की ग्राम छावनी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 44/3/14 रकबा 0.417 हेक्टर, सर्वे नंबर 44/4/13/1 रकबा 0.384 हैक्टर एवं सर्वे नंबर 44/5/15/1 रकबा 0.344 हैक्टर भूमि में अवैध रूप से आवासीय कालोनी विकसित की जा रही है।
अवैध रूप से अनाधिकृत आवासीय कालोनी विकसित करने पर अनावेदक खेमोबाई कुशवाह के विरुद्ध पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के दिए गए निर्देश.
_दूसरे प्रकरण में खेमोबाई पुत्री नारायण सिंह पत्नि प्रेमनारायण कुशवाह निवासी ईदगाहबाड़ी गुना जिला गुना द्वारा उनके स्वामित्व की तहसील गुना कस्बा गुना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 117/9 रकबा 0.387 में अवैध रूप से आवासीय कालोनी विकसित की जा रही है।
अवैध रूप से अनाधिकृत आवासीय कालोनी विकसित करने पर अनावेदक राजकुमार कुशवाह के विरुद्ध पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के दिए गए निर्देश..
"तीसरे प्रकरण में राजकुमार पुत्र चिरोंजीलाल कुशवाह निवासी शीतला माता मंदिर मार्ग बंगला मोहल्ला जिला गुना द्वारा उनके स्वामित्व की तहसील गुना कस्बा गुना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 94/1/1/1 रकबा 0.094 हैक्टर भूमि में अवैध रूप से आवासीय कालोनी विकसित की जा रही है।
उक्त तीनों ही प्रकरणों में संबंधित कालोनाइजर्स द्वारा अवैध रूप से अनाधिकृत आवासीय कालोनी विकसित करने, मौके पर मूलभूत सुविधाएं नही होने, कालोनाईजर का लायसेंस न होने एवं नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित नक्शा नही होने तथा कालोनी की विकास अनुमति नही ली गई।
सभी प्रकरणों में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गुना को निर्देशित किया गया है कि वे तदनुसार तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित कालोनाईजर्स के विरुद्ध सम्बंधित पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसकी सूचना 03 दिवस में मय एफआईआर. की प्रति सहित न्यायालय कलेक्टर में भेजें।
तहसीलदार तहसील गुना नगरीय तदाशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज कराकर 07 दिवस में उसकी सूचना न्यायालय कलेक्टर गुना की ओर भेजें।
प्रश्नाधीन भूमि पर किया गया अवैध निर्माण संरचना विधि विरूद्ध है अतः अनावेदकगणों को निर्देशित किया गया है अवैध निर्माण को एक सप्ताह में हटाकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना को सूचित करें।
अनावेदकगणों द्वारा अवैध निर्माण कार्य न हटाये जाने की स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी गुना नियत समयावधि पश्चात प्रश्नाधीन कालोनी में कालोनी लायसेन्स विकास की अनुमति नक्शा अनुमोदन आदि के बगैर किये गये अवैध निर्माण कार्य को नियमानुसार कार्यवाही कर हटावे।
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