अवैध मदिरा का परिवहन करते हुए जप्‍त वाहन ट्रक को किया गया राजसात

Jun 11, 2024 - 19:48
Jun 11, 2024 - 19:49
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अवैध मदिरा का परिवहन करते हुए जप्‍त वाहन ट्रक को किया गया राजसात

गुना (आरएनआई) कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा अवैध मदिरा का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर जप्‍त वाहन ट्रक को शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए गये हैं।  

जारी आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक जिला गुना से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर वाहन ट्रक क्रमांक एमएच 11 सीएच 8943 से 972 लीटर अवैध मदिरा का परिवहन करते पाये जाने पर थाना कोतवाली गुना में प्रकरण दर्ज किया गया।
संपूर्ण प्रकरण्‍ में कलेक्‍टर द्वारा आदेश जारी कर जप्‍त वाहन ट्रक क्रमांक एमएच 11 सीएच 8943 व मदिरा 972 लीटर को म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(2) के तहत शासन पक्ष में राजसात/ अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी गुना को अन्‍यथा आदेश नही होने की स्थिति में राजसात वाहन की सार्वजनिक नीलामी कराई जाकर प्राप्‍त राशि शासकीय मद में जमा कराने एवं राजसात मदिरा/ शराब का विनिष्टिकरण नियमानुसार करने के निर्देशित किया गया है।

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