अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाला, न्यायालय के आदेश पर पूर्व BMO सहित 19 शिक्षकों पर मामला दर्ज
छतरपुर (आरएनआई) छतरपुर जिले के राजनगर विकास खंड में हुए अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाले के दोषी तत्कालीन विकास खंड शिक्षा अधिकारी सहित 19 अतिथि शिक्षकों पर न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
मामला 2017-18 का है जब राजनगर विकास खंड के स्कूलों में अपात्र शिक्षकों को भर्ती किये जाने का मामला उजागर हुआ, मामले की शिकायत की गई तो आतिशी शिक्षकों को हटा दिया गया और उन्हें भुगतान किया गया वेतन वसूल कर लिया गया और मामले को दबा दिया गया जिसके बाद शिकायतकर्ता न्यायालय की शरण में गया।
7 साल से चल रही थी लड़ाई, न्यायालय के आदेश पर हुआ मुकदमा
शिकायतकर्ता रविन्द्र मिश्रा के मुताबिक मैं 7 साल से ये लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन विभाग ने मामले पर चुप्पी साध ली थी तो मैं न्यायालय गया जहाँ से मुझे न्याय मिला है अब इस मामले में तत्कालीन विकास खंड शिक्षा अधिकारी एम के त्रिपाठी सहित 19 अतिथि शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है।
तत्कालीन BMO ने चहेतों को भर्ती किया
रविन्द्र मिश्रा ने कहा कि तत्कालीन बीएमओ ने अपने चहेतों को अपात्र होते हुए भी अतिथि शिक्षक बना दिया था जबकि योग्यता रखने वाले बेरोजगार रह गए थे, ये अपराध है विभाग को इसपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था लेकिन उसके ऐसा नहीं किया लेकिन मुझे न्यायालय पर भरोसा था इसलिए वहां गया।
जाँच के बाद होगा एक्शन
विधिक सहायता अधिकारी प्रवेश अहिरवार और एसपी अगम जैन ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है अब मामले की जाँच के बाद दोषी होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?